बॉलीवुड ऐक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक बड़ी मुश्किल में फंसने से बच गई हैं। दरअसल, दिल्ली में 30 सितंबर को इंडिया फैशन ऐंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम को लेकर 37 लाख रुपयों की ठगी के आरोप में सोनाक्षी सिन्हा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस नाहीद आर मुनीस और जस्टिस वी के श्रीवास्तव की पीठ ने सोनाक्षी की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इससे पहले यूपी के मुरादाबाद में बॉलिवुड ऐक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सहित पांच लोगों के खिलाफ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, कटघर इलाके के शिवपुरी गांव निवासी प्रमोद शर्मा ने बीते 24 नवंबर को मुरादाबाद के एसएसपी से सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ शिकायत की थी। प्रमोद के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली में 30 सितंबर को इंडिया फैशन ऐंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें अवार्ड बांटने के लिए सोनाक्षी को आना था।
इसके लिए प्रमोद ने टैलेंट फुल ऑन कंपनी से करार किया था। प्रमोद का दावा है कि सोनाक्षी की निजी सचिव मालविका पंजाबी से बातचीत के बाद उन्होंने 32 लाख की रकम उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी थी पर ऐन वक्त पर सोनाक्षी ने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद वादी ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी।
आरोप है कि, वादी ने एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की थी, लेकिन जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी टाल-मटोल करते रहे। इसके बाद वादी ने 13 फरवरी को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसके इस कदम के बाद थाना कटघर में धारा 420,120 बी, 406,34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल कक्कड़, एडगर सकारिया को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सोनाक्षी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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