बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई में एक महिला द्वारा दर्ज कराये गए दुष्कर्म के केस में आदित्य को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी गयी।डिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।आपको बता दे की पंचोली ने महिला द्वारा लगाए गए आरोप को इंकार कर दिया।जिस महिला ने केस दर्ज कराया वो भी कलाकार है।वर्सोवा में पुलिस ने महिला के शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आपको बता दे की पुलिस ने पंचोली के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही आपको बता दे की महिला ने पंचोली पर आरोप लगाया था की, 1990 में कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 54 वर्षीय अभिनेता आदित्य पंचोली ने 2004 से 2009 के बीच उसका यौन शोषण किया। महिला का दावा है कि उस समय के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे।
अदालत में केस दर्ज करने के बाद, लोगो ने बुरी तरह आदित्य पंचोली के खिलाफ ट्वीट किया। कहा जैसे बाप वैसे ही बेटा भी।महिला के मुताबिक पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की जिसमे से उस महिला ने पंचोली को 50 लाख रुपये दिये।
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