बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इनदिनों सुर्खियों में छा गए हैं। खबरों के मुताबिक, अर्जुन रामपाल के जीजा अमित गिल के खिलाफ केस दर्ज किया है। गिल पर एक एयरहोस्टेस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एयरहोस्टेस का आरोप है कि गिल ने उसकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी। आपको बता दें, अमित गिल, अर्जुन रामपाल की बहन के पति हैं और वो रिहाइश सांताक्रूज के आनंद विला में रहते हैं। गिल का नाम बीते साल भी सुर्खियों में आया था तब मुंबई पुलिस ने उसे सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गिल के खिलाफ 29 मार्च को दर्ज कराई गई एफआईआर में एयरहोस्टेस ने कहा कि वो बीते साल बांद्रा के एक फाइव स्टार होटल में एक कॉमन फ्रैंड के जरिए मिली थी। एयरहोस्टेस की शिकायत के मुताबिक गिल ने एयरहोस्टेस को झांसा दिया कि वो एयरहोस्टेस को दुबई में एक शख्स के पास फंसे उसके 5 लाख रुपये निकलवाने में मदद करेगा।
शिकायत में कहा गया है कि कॉमन फ्रैंड ने भी एयरहोस्टेस से कहा कि उसने गिल के जरिए 80 लाख रुपये का निवेश किया था और उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कॉमन फ्रैंड की बात पर भरोसा कर एयरहोस्टेस ने अपनी मां की 18 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वा कर गिल के हवाले रकम कर दी। गिल के साथ कॉन्ट्रेक्ट पर एयरहोस्टेस ने बाकायदा हस्ताक्षर भी किए।
इसके बाद 2016 में एयरहोस्टेस की कई बार गिल के घर पर उससे मुलाकात हुई। गिल ने एयरहोस्टेस की मां को 3 फीसदी रिटर्न दिलवाने का वादा किया। गिल ने एयरहोस्टेस को 18 लाख में से 12 लाख रुपये वापस भी किए। लेकिन बाकी 6 लाख रुपये नहीं लौटाए। एक साल तक गिल ने रकम नहीं लौटाई तो एयरहोस्टेस ने कहा कि वो पुलिस में शिकायत कर देगी।
ड्रिंक में नशीली दवा मिला कर पिलाने के बाद खींचीं अश्लील तस्वीरें
एयरहोस्टेस के सख्त रुख अपनाने पर गिल ने उसे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजीं। गिल ने ये तस्वीरें एयरहोस्टेस को ड्रिंक में नशीली दवा मिला कर पिलाने के बाद खींचीं थीं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘पीड़ित के मुताबिक वो अपनी आपत्तिजनक तस्वीरों को देख कर हैरान रह गई। उसे शक है कि वो जब आरोपी के घर गई थी तो उसने ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पिलाई। जिसके बाद उसके होश नहीं रहे। तभी आरोपी ने उसकी ये तस्वीरें खींच लीं।’
उसके बाद एयरहोस्टेस ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसे बाद में एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। गिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (जहर के जरिए नुकसान पहुंचाना), 354 (यौन उत्पीड़न) और 506 (धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में गिल से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया है।
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