दर्द निवारक तेल का विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ सहित तेल कंपनी और वितरण समेत पांच विपक्षियों को उपभोक्ता प्रतितोष फोरम द्वारा दोषी ठहराया गया है। फोरम के आदेश पर जुर्माने की रकम 15 दिसंबर तक अदा करनी होगी।
मुजफ्फरनगर शहर के दक्षिणी सिविल लाईन्स निवासी अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल ने वर्ष 2014 में अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ के अलावा संधि सुधा दर्द निवारक तेल बनाने वाले कंपनी सप्तऋषि आयुर्वेद इंदौर, टेलीमार्ट शापिंग नेटवर्ट और यहां गोल मार्केट की मैक्स कम्युनिकेशन के खिलाफ 1.93 लाख रुपये व्यय आदि दिलाने का यह मामला दायर किया था।
बताया था कि उन्होंने वर्ष 2012 में विज्ञापन देखकर संधि सुधा एवं ज्वाइंट्स पैन रिलीफ तेल मंगवाया था, मगर गारंटी के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिला। जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक पीड़ा हुई। बता दें कि इस तेल का विज्ञापन बॉलीवुड के दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने किया था।
ब्रजभूषण अग्रवाल के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ को दो बार नोटिस भेजे गए, मगर वो फोरम के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। फोरम के अध्यक्ष लुकमानुल हक और सदस्य बबीता देवी ने दर्द निवारक तेल निर्माता कंपनी, विज्ञापन करने वाले दोनों अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ आदि सभी पांचों प्रतिवादी को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना। फोरम ने एक माह में केस दायर करने के समय से सालाना नौ प्रतिशत ब्याज की दर से 26,710 रुपये वापस करें।
अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह रुपये 15 दिसंबर तक अदा करने के आदेश फोरम ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि इस अवधि में पीड़ित उपभोक्ता को रुपये नहीं मिले तो फोरम में भुगतान दिलाने को अर्जी दायर की जाएगी। तब सालाना 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपये अदा करने होंगे।
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