जैकी श्रॉफ ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी, जिसमें संस्थाओं को अभिनेता के नाम, आवाज, छवियों और हस्ताक्षर वाक्यांश 'भिडू' का अनधिकृत उपयोग करने से रोका गया था. इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मई को जैकी के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करने का आदेश पारित किया. बार और बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कुछ लिंक हटाने का भी आदेश दिया जो अश्लील प्रकृति के थे और जिनमें अभिनेता के नाम का इस्तेमाल किया गया था.
जैकी श्रॉफ ने दिया बयान
अब, एक्टर ने आगे आकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और एक बयान जारी किया है. प्रेस को दिए गए अपने बयान में, दिग्गज एक्टर ने कहा, ''मैं न्यायपालिका का बहुत आभारी हूँ कि उसने मेरे नाम, छवि, समानता, आवाज़ और अन्य अनूठी विशेषताओं सहित मेरे व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाला आदेश पारित किया है. लंबे समय तक, मशहूर हस्तियों के पास अपने व्यक्तित्व के दुरुपयोग के खिलाफ़ कोई सहारा नहीं था. हालाँकि, मैं इस तथ्य से खुश हूँ कि अदालतों ने इन अधिकारों को धीरे-धीरे मान्यता दी है और उनकी रक्षा की है, जैसा कि श्री अमिताभ बच्चन और श्री अनिल कपूर से जुड़े ऐतिहासिक मामलों में प्रदर्शित हुआ है . ये मिसालें बहुत उत्साहजनक रही हैं और मुझे अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रेरित किया है.''
उन्होंने आगे कहा कि विकसित होते तकनीकी युग में अभिनेताओं की विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग और दुरुपयोग का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है, ''सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इस तरह का दुरुपयोग किसी सेलिब्रिटी के कुछ वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े होने के बारे में जनता को गुमराह कर सकता है. सेलिब्रिटी व्यक्तित्वों का दुरुपयोग न केवल हमारी ब्रांड इक्विटी को कमजोर करता है, बल्कि आम जनता को भी गुमराह करता है.''
मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, ''यह सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित मीडिया के सभी रूपों तक फैली हुई है, और विशेष रूप से मेरी स्पष्ट अनुमति के बिना मेरे व्यक्तित्व का शोषण करने के लिए एआई, डीप फेक, जीआईएफ, एआई चैटबॉट और इसी तरह की तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है.''
जैकी से पहले कई अन्य बॉलीवुड सितारे कानूनी रूप से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा कर चुके हैं. 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें लोगों को महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया गया.
जैकी और बिग बी के अलावा अनिल कपूर ने भी पिछले साल अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस साल की शुरुआत में जनवरी में अनिल ने 'झकास' कैचफ्रेज़, अपने नाम, आवाज़, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हाव-भाव के अनधिकृत उपयोग की रक्षा करते हुए केस जीत लिया.
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