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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने रेव पार्टी और सांप के जहर से जुड़े मामले में दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।
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न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट में एल्विश के खिलाफ बयान दर्ज हैं, और मुकदमे के दौरान इन आरोपों की जांच की जाएगी।
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एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेव पार्टी आयोजित की और उसमें विदेशियों को बुलाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें गौतमबुद्ध नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समन भी जारी किया गया था।
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एल्विश ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके पास से कोई सांप या नशीला पदार्थ नहीं मिला, और वह इन गतिविधियों में शामिल नहीं थे।
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एल्विश यादव पहले भी नोएडा स्नेक वेनम मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी बनाया गया था।
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गिरफ्तारी के बाद एल्विश को 50,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी। उनके वकील ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उनके पास से कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिला जो एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करता हो।
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इस मामले ने एल्विश यादव को काफी समय से सुर्खियों में रखा है, और यह मामला न्यायालय में आगे बढ़ेगा।
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एल्विश यादव के मामले ने सोशल मीडिया पर भी ध्यान खींचा है, जहां उनके समर्थक और आलोचक दोनों सक्रिय हैं।
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