Arjun Rampal:टैक्स केस में अर्जुन रामपाल के पक्ष में हाई कोर्ट, निचली अदालत की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

May 26, 2025, 01:49 PM

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल को 2019 के टैक्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को "मैकेनिकल" और "क्रिप्टिक" बताते हुए कहा कि यह आदेश बिना ठोस तर्क और कानूनी विवेचना के जारी किया गया था।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

यह मामला आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप था कि अर्जुन रामपाल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समय पर टैक्स नहीं चुकाया।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

अर्जुन रामपाल ने हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला जमानती अपराध के अंतर्गत आता है और इसमें अधिकतम सजा तीन साल की है, इसलिए गैर-जमानती वारंट अनुचित था।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

रामपाल के वकील ने तर्क दिया कि टैक्स का पूरा भुगतान कर दिया गया है, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई थी, और यह टैक्स चोरी का मामला नहीं है।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

हाई कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।

High Court in favor of Arjun Rampal in tax case

यह फैसला न केवल अर्जुन रामपाल के लिए राहत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कोर्ट बिना सोच-समझ के दिए गए आदेशों के खिलाफ सख्त निगरानी रखता है।