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बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल को 2019 के टैक्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।
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हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को "मैकेनिकल" और "क्रिप्टिक" बताते हुए कहा कि यह आदेश बिना ठोस तर्क और कानूनी विवेचना के जारी किया गया था।
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यह मामला आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप था कि अर्जुन रामपाल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समय पर टैक्स नहीं चुकाया।
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अर्जुन रामपाल ने हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला जमानती अपराध के अंतर्गत आता है और इसमें अधिकतम सजा तीन साल की है, इसलिए गैर-जमानती वारंट अनुचित था।
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रामपाल के वकील ने तर्क दिया कि टैक्स का पूरा भुगतान कर दिया गया है, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई थी, और यह टैक्स चोरी का मामला नहीं है।
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हाई कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।
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यह फैसला न केवल अर्जुन रामपाल के लिए राहत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कोर्ट बिना सोच-समझ के दिए गए आदेशों के खिलाफ सख्त निगरानी रखता है।
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