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राम गोपाल वर्मा, जो 'रंगीला', 'सत्या', 'कंपनी' और 'सरकार' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक कानूनी मामले में फंसे हैं, जो चेक बाउंस से संबंधित है।
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इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने चुनौती दी और सजा के खिलाफ जमानत की अपील की।
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वर्मा का दावा था कि जब फैसला सुनाया गया, तब वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की अनुपस्थिति में दोषसिद्धि का फैसला सुनाना अवैध नहीं है।
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अदालत ने यह भी कहा कि वर्मा को चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उनकी अनुपस्थिति में दोषसिद्धि का फैसला कानूनी रूप से सही है।
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यह मामला 2018 का है, जब 'श्री' नाम की कंपनी ने राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था, जिसमें वर्मा पर पैसे न देने का आरोप था।
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वर्मा ने यह दावा किया कि चेक उन्होंने साइन नहीं किया था और यह उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था।
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अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए निर्धारित की गई है।
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राम गोपाल वर्मा ने कई हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें 'रात', 'जंगल', 'डरना मना है', 'वास्तु शास्त्र', और 'आग' शामिल हैं।
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