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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो पर की गई अश्लील टिप्पणी के मामले में राहत दी है, जिसमें तीन एफआईआर दर्ज थीं।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रणवीर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, हालांकि उन्हें सभी मामलों में जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और फिलहाल उन्हें कोई अन्य शो करने से भी रोका गया है।
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रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा करने और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया है।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रणवीर पर फटकार लगाते हुए कहा कि उनके शब्द समाज को शर्मिंदा करते हैं और उन्हें कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहिए।
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रणवीर इलाहाबादिया ने विवादित एपिसोड में एक कंटेस्टेंट से अनुचित सवाल पूछा था, जिससे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
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यूट्यूबर ने अपने "निर्णय में चूक" के लिए पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन यह मुद्दा अब भी चर्चा में बना हुआ है।
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अदालत ने रणवीर और उनके सहयोगियों को फिलहाल कोई और शो करने से रोका है, जिससे उनकी पेशेवर गतिविधियों पर असर पड़ा है।
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