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बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।
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अदालत ने बिना सहमति के काजोल की पहचान का कमर्शियल इस्तेमाल करने से कई संस्थाओं को रोक दिया है, जिससे उनकी छवि का दुरुपयोग न हो।
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जस्टिस ज्योति सिंह की अगुवाई वाली सिंगल-जज बेंच ने काजोल के नाम और तस्वीर का बिना अनुमति के उपयोग करके ऑनलाइन प्रकाशित अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को काजोल की सहमति के बिना उनकी पहचान का व्यावसायिक फायदा उठाने की अनुमति नहीं है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ को उल्लंघन करने वाले कंटेंट के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया गया है।
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यह फैसला काजोल के अलावा उन सभी हस्तियों के लिए एक मिसाल है, जो सोशल मीडिया और AI तकनीक के दौर में अपनी छवि के दुरुपयोग से चिंतित हैं।
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इस मामले में, अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए काजोल की पहचान के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई है।
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कई अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियों ने भी अपनी पहचान के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सुनील गावस्कर, जूनियर NTR, नागार्जुन और ऐश्वर्या राय बच्चन शामिल हैं।
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काजोल की आने वाली फिल्म "महाराग्नि: क्वीन ऑफ़ क्वींस" है, जिसमें उनके साथ प्रभुदेवा और नसीरुद्दीन शाह भी होंगे।
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इस मामले ने पर्सनैलिटी राइट्स के महत्व को उजागर किया है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटीज की पहचान की सुरक्षा को मजबूती मिलती है।
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