Read Full Story
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप जहर मामले में कड़ी फटकार लगाई है और दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
Read Full Story
एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने नोएडा में कथित रेव पार्टियों में सांप के जहर का उपयोग किया, जो कि अवैध है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अपराध है।
Read Full Story
अदालत ने कहा कि अगर प्रसिद्ध व्यक्ति संरक्षित प्रजातियों का दुरुपयोग करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
Read Full Story
एल्विश यादव की ओर से दलील दी गई कि सांप उनके नहीं थे और वह केवल एक म्यूजिक वीडियो में गेस्ट अपीयरेंस के लिए शामिल हुए थे।
Read Full Story
बचाव पक्ष ने कहा कि सांपों की व्यवस्था और हैंडलिंग अन्य लोगों द्वारा की गई थी, और निर्माता ने आवश्यक अनुमति ली थी।
Read Full Story
शिकायतकर्ता के वकील ने दावा किया कि चार्जशीट में पायथन को जहरीला बताया गया था, जिस पर अदालत ने संदेह जताया।
Read Full Story
मामला नोएडा में कथित 'सांप जहर रेव पार्टी' से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि कोबरा समेत संरक्षित प्रजातियों के सांपों का अवैध रूप से उपयोग हो रहा था।
Read Full Story
एल्विश यादव को पहले 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है।
Read Full Story
अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि वे स्पष्ट करें कि क्या आवश्यक अनुमति ली गई थी और कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
Read Full Story
इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि एल्विश यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं।
Read Full Story