Jacqueline Fernandez Fraud Case : ₹200 करोड़ फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज की, अब करना होगा ट्रायल का सामना

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके द्वारा सुकैश चंद्रशेखर के ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है।

इस फैसले के बाद जैकलीन को अब ट्रायल का सामना करना होगा, जहां उनके खिलाफ सबूतों की गहराई से जांच की जाएगी और अदालत का अंतिम निर्णय होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि सुकैश ने जैकलीन को लगभग ₹7 करोड़ के लग्जरी गिफ्ट्स दिए, जो अपराध से अर्जित पैसों से खरीदे गए थे।

जैकलीन ने कोर्ट में दावा किया कि वह इस मामले में पीड़िता हैं और सुकैश के धोखे का शिकार हुईं। उन्होंने कहा कि वह केस की मुख्य FIR में अभियोजन गवाह हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जैकलीन की याचिका खारिज की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा और जानकारी को लेकर सवाल केवल ट्रायल के दौरान ही स्पष्ट हो सकते हैं।

ED का कहना है कि जैकलीन को जो गिफ्ट्स मिले, वे मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा थे और सुकैश ने कई हाई-प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया।

जैकलीन का करियर और छवि इस मामले के कारण लंबे समय से विवादों में हैं, हालांकि उन्होंने लगातार कहा है कि वे निर्दोष हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ है और अब ट्रायल में उनके खिलाफ क्या नए सबूत सामने आते हैं, यह देखने लायक होगा।