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बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी याचिका को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में खारिज कर दिया गया है।
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जैकलीन ने इस याचिका में एफआईआर और उनके खिलाफ दायर दूसरी पूरक चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, जो कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, सुकेश ने जैकलीन को महंगे तोहफे और लग्जरी कारें दीं, जो अवैध तरीकों से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थीं।
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हाईकोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल ने जैकलीन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में विशेष अदालत ने पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।
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जैकलीन के वकीलों ने दावा किया कि उन्हें सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया।
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उनकी कानूनी टीम का कहना है कि जैकलीन ने किसी भी अवैध धन को जानबूझकर स्वीकार नहीं किया, और यह एक चूक हो सकती है।
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हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब यह मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां जैकलीन को अदालत में पेश होकर मामले का सामना करना होगा।
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ईडी ने पहले ही जैकलीन से कई बार पूछताछ की है, और मामले की जांच अभी भी जारी है।
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यह मामला बॉलीवुड में हलचल मचा रहा है और इसे एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे सेलिब्रिटीज के रिश्ते उन्हें कानूनी पचड़ों में डाल सकते हैं।
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आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में और क्या-क्या मोड़ आते हैं और जैकलीन इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती हैं।
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