Kangana Ranaut की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, एक्ट्रेस ने बुजुर्ग महिला पर किया था आपत्तिजनक कमेंट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ 2021 में दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की थी।

कंगना पर आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला, महिंदर कौर, को गलत तरीके से शाहीन बाग की बिलकिस बानो के रूप में पेश करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि कंगना ने ट्वीट में उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया था।

अदालत ने पाया कि कंगना के ट्वीट ने महिंदर कौर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना उचित था।

कंगना ने ट्वीट में दावा किया था कि महिंदर कौर को किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए पैसे दिए गए थे, जो कि झूठा और मानहानिकारक था।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि कंगना के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का गठन होता है, इसलिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया।

कंगना ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शिकायत और समन आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

कंगना रनौत वर्तमान में मंडी से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उनकी निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' में भी उनकी भूमिका रही है।