Read Full Story
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ 2021 में दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
Read Full Story
कंगना पर आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला, महिंदर कौर, को गलत तरीके से शाहीन बाग की बिलकिस बानो के रूप में पेश करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
Read Full Story
महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि कंगना ने ट्वीट में उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया था।
Read Full Story
अदालत ने पाया कि कंगना के ट्वीट ने महिंदर कौर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना उचित था।
Read Full Story
कंगना ने ट्वीट में दावा किया था कि महिंदर कौर को किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए पैसे दिए गए थे, जो कि झूठा और मानहानिकारक था।
Read Full Story
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि कंगना के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का गठन होता है, इसलिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया।
Read Full Story
कंगना ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शिकायत और समन आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
Read Full Story
कंगना रनौत वर्तमान में मंडी से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उनकी निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' में भी उनकी भूमिका रही है।
Read Full Story