Meena Kumari Land Dispute: मीना कुमारी और कमाल अमरोही को अदालत से राहत, कोर्ट ने दिया जमीन खाली करने का आदेश

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक हाउसिंग सोसायटी को बांद्रा में 1966 में लीज पर ली गई जमीन खाली करने का आदेश दिया है।

यह कानूनी विवाद तीन दशक से अधिक समय से चल रहा था और अदालत ने सोसायटी को छह महीने के अंदर जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पाया कि सोसायटी नियमित रूप से अनुबंधित किराया देने में विफल रही है और इसलिए उसने पट्टे के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है।

मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने 1959 में बांद्रा के पाली हिल में जमीन खरीदी थी, जिसे 1966 में कोज़ीहोम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को किराए पर दिया गया था।

1990 में अमरोही ने दावा किया कि सोसायटी तय किराया नहीं दे रही है और पट्टा समझौता समाप्त कर दिया।

2007 में बांद्रा की लघु वाद न्यायालय ने अमरोही के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसे सोसायटी ने अपील की थी।

अपीलीय पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को "उचित और सही" माना और अमरोही के पक्ष में फैसला सुनाया।

मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रैजेडी क्वीन के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1939 से 1972 तक फिल्मी पर्दे पर काम किया।