बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में ईडी की शिकायत और आरोप पत्र को अदालत में चुनौती देने के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं. याचिका में कहा गया है कि एक्ट्रेस को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में प्रोसिक्यूटर के रूप में पेश किया गया है और उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. वहीं अब उनके पूर्व बॉयफ्रेंड और आरोपी सुकेश चन्द्रशेखर ने याचिका दायर कर उनके सभी दावों को झूठा बताया है.
सुकेश को बयान देने के लिए कहा
सुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में जैकलीन को पीएमएलए मामले में आरोपी बताया है और यह कहा है कि वह उनके मामले में चुन-चुनकर गवाह बनाती हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कई बार सुकेश से अपनी गरिमा की रक्षा के लिए बयान देने के लिए कहा है.
गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई
वहीं सुकेश के आवेदन में यह कहा गया है, "मैं यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि जैसा कि आवेदक ने आरोप लगाया है कि मैंने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है या उसे धमकाने या धमकाने की कोशिश की है, यह पूरी तरह से गलत है. यह आवेदक द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया है."सुकेश ने यह भी दावा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन अपने बयानों से पीछे हटी है जो केवल उनके हित में मदद करता है, और ईडी मामले में सुनवाई के दौरान यह साबित हो जाएगा.
कोई अपराध नहीं किया
जैकलीन की याचिका में यह कहा गया है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पीएमएलए 2002 के तहत कोई अपराध नहीं किया है और न ही वह किसी भी तरह के अपराध में शामिल थीं. इसमें आगे कहा गया है कि रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह की शिकायत में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता जैकलीन फर्नांडीज ने किसी भी तरह से मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को अपराध करने के लिए किसी भी रूप में नहीं उकसाया.
तिहाड़ जेल में हैं बंद
जानकारी के लिए बता दें कि सुकेश चन्द्रशेखर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस समय बंद हैं. सुकेश पर जून 2020 से मई 2021 तक अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप लग चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट में जैकलीन की याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत यह साबित करते हैं कि एक्ट्रेस एक तरह से सुकेश चंद्रशेखर के मामले में निर्दोष हैं.