साउथ के सुपरस्टार में शुमार धनुष इन दिनों अपनी लग्जरी कार की वजह से काफी मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। साल 2015 में यूके से खरीदी हई अपनी रोल्स-रॉयस कार के इंडिया में प्रवेश करने के लिए टैक्स में छूट की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की थी। वहीं हाल ही में ऐसी याचिका दायर करना साउथ के स्टार विजय को भारी पडा था। जिसके बाद धनुष के वकील 2015 में दायर याचिका को वापस लेना चाहते थे। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और धनुष को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि, धनुष के वकील ने 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि, अभिनेता ने टैक्स का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है और 9 अगस्त तक बाकी का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए है और याचिका वापस लेने की मांग की है। हालांकि, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक आदेश पारित करके मामले को खारिज कर दिया और धनुष रोल्स रॉयस कार के लिए प्रवेश कर के रूप में 30.30 लाख का भुगतान 48 घंटे के भीतर किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, साबुन खरीदने वाला आम आदमी भी टैक्स दे रहा है। सभी को जिम्मेदारी से और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए।
वहीं इससे पहले कोर्ट ने साउथ के एक्टर विजय को भी ऐसे ही एक मामले के लिए फटकार लगाई थी।