रेप केस में आदित्य पंचोली को मिली अग्रिम बेल By Priyanka Pandey 24 Sep 2019 | एडिट 24 Sep 2019 22:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई में एक महिला द्वारा दर्ज कराये गए दुष्कर्म के केस में आदित्य को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी गयी।डिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।आपको बता दे की पंचोली ने महिला द्वारा लगाए गए आरोप को इंकार कर दिया।जिस महिला ने केस दर्ज कराया वो भी कलाकार है।वर्सोवा में पुलिस ने महिला के शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपको बता दे की पुलिस ने पंचोली के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही आपको बता दे की महिला ने पंचोली पर आरोप लगाया था की, 1990 में कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 54 वर्षीय अभिनेता आदित्य पंचोली ने 2004 से 2009 के बीच उसका यौन शोषण किया। महिला का दावा है कि उस समय के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे। अदालत में केस दर्ज करने के बाद, लोगो ने बुरी तरह आदित्य पंचोली के खिलाफ ट्वीट किया। कहा जैसे बाप वैसे ही बेटा भी।महिला के मुताबिक पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की जिसमे से उस महिला ने पंचोली को 50 लाख रुपये दिये। मायापुरी की लेटेस्ट ख़बरों को इंग्लिश में पढ़ने के लिए www.bollyy.com पर क्लिक करें. अगर आप विडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल Mayapuri Cut पर जा सकते हैं. आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज width='500' height='283' style='border:none;overflow:hidden' scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen='true' allow='autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share' allowFullScreen='true'> '>Facebook, Twitter और Instagram पर जा सकते हैं.embed/captioned' allowtransparency='true' allowfullscreen='true' frameborder='0' height='879' width='400' data-instgrm-payload-id='instagram-media-payload-3' scrolling='no'> #aaditya pancholi हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article