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Aaradhya Bachchan case: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल को लगाई फटकार

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By Asna Zaidi
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Aaradhya Bachchan

Aaradhya Bachchan Case: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) में 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है. वहीं बच्चन परिवार को इस मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए यूट्यूब चैनल को फटकार लगाई है।

आराध्या बच्चन के मामले पर कोर्ट ने सुनाया फैसला (Delhi HC on Aaradhya Bachchan Fake News Case)

आपको बता दें कि बच्चन परिवार की तरफ से कहा गया है कि आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर कुछ फर्जी जानकारी इस यूट्यूब चैनल और वेब साइट पर लगातार दिखाई जाती हैं जो कि बेहद आपत्तिजनक हैं. वहीं कोर्ट ने इसके लिए यूट्यूब चैनल को फटकार लगाई है। वहीं कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में लोगों तक ऐसी सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए, जिससे किसी की छवि को नुकसान हो। कोर्ट ने इस तरह के वीडियो और सूचनाओं के प्रसार पर अंतरिम रोक लगा दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समन भी जारी किया है। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनल को तलब किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने आईटी नियमों में संशोधन के मुताबिक अपनी नीति में बदलाव किया है। कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इस तरह की फेक न्यूज को रोकना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है।

आराध्या की हेल्थ को लेकर शेयर की थी फेक न्यूज (Aaradhya Bachchan Fake News Case)

बता दें कि बीते दिनों एक फेक न्यूज सामने आई थी, जिसमें आराध्या की सेहत को लेकर गलत जानकारी दी गई थी। जब यह खबर बच्चन परिवार के सामने आई तो उन्हें काफी परेशानी हुई। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया.

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