इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन प्राइम प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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By Pragati Raj
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन प्राइम प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहबाद हाई कोर्ट ने अमेज़न सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में इंडिया ओरिजिनल्स के प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इसका कारण विवादित वेब सीरीज 'टंडव' को अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाना है। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अपर्णा पुरोहित द्वारा धारा- 153 (ए) (1) (बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) आईपीसी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 और 67 और एससी / एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (आर) के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की गई थी।

आवेदक और छह अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज दिखाई जा रही है जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है।

सीरीज तांडव को निर्देशन अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्ट किया गया है। आपको बता दें की वेब सीरीज तांडव के रिलीज़ होने के बाद से से विवाद शुरू हो गए।

सीरीज में दिखाए गई कुछ कंटेंट लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सीरीज के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर बाते चलने लगी। अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया के जरिए मांफी भी मांगी थी।

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