Anushka Sharma Goes To Bombay High Court Over Taxes: अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस को साल 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का शर्मा ने पिछले महीने अपने टैक्स एडवाइजर की मदद से 2 याचिकाएं दायर की थीं.
कोर्ट ने सुनवाई डेट आगे बढ़ाई
टैक्स मामले को लेकर एएनआई ने ट्वीट किया कि, 'बॉम्बे हाई कोर्ट अनुष्का शर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है. एक्ट्रेस ने एक याचिका के जरिए अपने खिलाफ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी है. कोर्ट ने अनुष्का की याचिका को लेकर बचाव पक्ष को नोटिस भेजा है. अब इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेल्स कर विभाग से तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब देने को कहा है और मामले को 6 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है".
अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स विभाग के आदेश को किया रद्द
आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा ने अदालत से सेल्स टैक्स विभाग के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि एक कलाकार के रूप में उन पर कर लगाया जाना चाहिए. उनका मानना है कि कर अधिकारियों ने एक एक्टर या कलाकार की तुलना में उच्च दर पर उनका मूल्यांकन किया है. वहीं अनुष्का ने 2012 और 2016 के बीच चार याचिकाएं दायर की हैं. दिसंबर में उच्च न्यायालय द्वारा कर आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी कर सलाहकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने पिछले सप्ताह नई याचिकाएं दायर की थीं.