1998
के काला हिरण शिकार मामले में आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई है। राज्य सरकार की याचिका पर इस मामले में बॉलिवुड ऐक्टर सैफ अली खान समेत पांच लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अभिनेता सलमान खान भी आरोपी हैं।
राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने सैफ अली खान,
सोनाली बेंद्रे,
नीलम कोठारी,
तब्बू और दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी किया है।
पिछले साल अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था और अप्रैल 2018 में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। यह घटना उस समय की है,
जब सलमान खान और बाकी ऐक्टर्स राजस्थान में फिल्म '
हम साथ-साथ हैं'
की शूटिंग करने गए थे।
सरकारी वकील के मुताबिक उस रात सारे कलाकार जिप्सी में सवार थे,
जिसे सलमान खान चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग गए।
सबूतों के अभाव में सैफ अली खान,
तब्बू,
सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। अगस्त 2018 में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया कि सलमान को विदेश जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। बता दें कि सलमान खान की ओर से विदेश जाने की परमिशन के लिए अपील दायर की गई थी।