काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को फर्जी हलफनामा मामले में कोर्ट से राहत By Sangya Singh 17 Jun 2019 | एडिट 17 Jun 2019 22:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने झूठा हलफनामा जमा करने से जुड़े मामले में बरी कर दिया। बता दें कि राजस्थान सरकार ने साल 2006 में सलमान खान पर एक फर्जी हलफनामा जमा करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी। ग्रामीण अदालत के सीजेएम अंकित रमन ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि साल 1998 में सलमान खान पर फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार में तीन अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया था। इनमें से एक मामले में उन्हें शस्त्र अधिनियम मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान उनसे अपने शस्त्र का लाइसेंस जमा करने को कहा गया था। सलमान खान ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह अपना हथियार लाइसेंस खो चुके हैं, जबकि वास्तव में वह इसके नवीनीकरण के लिए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने 2006 में खान के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा। #Salman Khan #Blackbuck poaching case #Fake Affidavit Case हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article