प्रीति जिंटा की कंपनी पर चलेगा केस, गैरकानूनी ढंग से खोला चंडीगढ़ में ऑफिस By Sangya Singh 11 Jul 2018 | एडिट 11 Jul 2018 22:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर बॉलीवुड ऐक्ट्रेस और किंग्स इलेवन पंजाब की ऑनर प्रीटी जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 38 लाख रुपए का सिविल केस चलेगा। ये केस उनके खिलाफ शहर के डेंटल डॉक्टर सुभाष सतीजा ने फाइल किया है। डॉ. सतीजा ने कंपनी को रेजिडेंशियल पर्पज से अपनी कोठी किराए पर दी थी, जिसमें उन्होंने दफ्तर खोल लिया था। इस पर स्टेट ऑफिस ने डॉ. सतीजा को ही मिसयूज चार्जेस का 38 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। डॉ. सतीजा ने ये चार्जेस कंपनी से वसूलने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया था। डॉ. सतीजा के सिविल सूट को डिसमिस करने के लिए कंपनी ने जिला अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की थी। कंपनी की इस एप्लीकेशन को मंगलवार को सिविल जज हरजोत सिंह गिल की कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई के लिए तय की गई है। कंपनी ने कोठी का मिसयूज किया है डॉ. सतीजा ने 1 फरवरी 2011 को अपनी सेक्टर-19 वाली कोठी कंपनी तीन साल के लिए किराए पर दी थी। लीज डीड के मुताबिक ये कोठी उन्होंने केवल रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी थी। शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने कोठी का मिसयूज शुरू कर दिया। डॉ. सतीजा के मुताबिक उन्होंने कई बार कंपनी के अधिकारियों से ऑफिस बंद करने को कहा लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। इस पर इस्टेट ऑफिस ने कंपनी और कोठी मालिक दोनों को नोटिस भेज पेश होने के लिए कहा। कंपनी का कोई भी अधिकारी स्टेट ऑफिसर के समक्ष पेश नहीं हुआ। डॉ. सतीजा पेश हुए और उन्होंने कहा, कोठी का मिसयूज उन्होंने नहीं बल्कि कंपनी ने किया है। 29 नवंबर 2011 को इस्टेट ऑफिस ने कोठी के मिसयूज के लिए 38 लाख 11 हजार का नोटिस भेज दिया। वहीं, जब कंपनी को नोटिस का पता चला तो उन्होंने कोठी खाली कर दी। इस्टेट ऑफिस ने भी कंपनी को मिसयूज चार्जेस देने के लिए कहा। जब उन्होंने पैसे नहीं भरे तो डॉ. सतीजा ने कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में सिविल सूट फाइल कर दिया। #bollywood news #preity zinta #Chandigarh #company हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article