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5 करोड़ का कर्ज न चुका पाने की वजह से राजपाल यादव को 3 महीने की जेल

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By Sangya Singh
5 करोड़ का कर्ज न चुका पाने की वजह से राजपाल यादव को 3 महीने की जेल
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बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने के लिए सजा सुनाई है। आपको बता दें, कि चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट के सामने समझौते की रकम देने में राजपाल यादव नाकाम रहे हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। 2010 में राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाला शख्स कोर्ट पहुंच गया।

कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ था कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने पर्सनल जरूरत बताते हुए रकम उधार ली थी। इस पैसे की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक, मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था।

इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के जरिए राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा था। इसके बावजूद राजपाल ने उन्हें भुगतान नहीं किया। इस पर राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया था। बता दें कि राजपाल जल्द ही डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत की फिल्म 'टांय टांय फिस्स' में नजर आएंगे।

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