दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने आज कहा कि उन्होंने अभिनेत्रा कंगना रनौत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।
पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत में धारा 156 (3) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दावा किया गया है।
इसने आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 505 (1) (b) के तहत सार्वजनिक कुप्रथाओं के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया गया है।
डीएसजीएमसी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया कि यह मामला 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि कंगना रानौत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए उकसाने का एक गलत मकसद था।
आपको बता दें ये मामला का है जब किसानों द्वार आंदोलन किया जा रहा था। उस समय कंगना ने किसान आंदोलन के विरोध में कई ट्वीट्स किए थे। इसके बाद उनकी और दिलजीत दोसांझ की ट्विटर जंग शुरू हुई थी। उसी समय कंगना के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे।