Gulshan Kumar के हत्या करने वाले दोषी के उम्रकैद की सजा बरकारार By Pragati Raj 02 Jul 2021 in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर Gulshan Kumar के मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सचा को बरकारार रखा है। बता दें कि अब्दुल रऊफ अंडरवरर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। सेशन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि अब्दुल रऊफ किसी भी उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। आपको बता दें कि टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में हत्या की गई थी। उनको एक मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारी गई थी। जिसके बाद मामले से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार के हत्या का दोषी ठहराया गया था। और साल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो साल 2009 में पैरोल लेकर बाहर आया और बांग्लादेश भाग गया था। इसके बाद उसे बांग्लादेश से भारत लाया गया। #Gulshan kumar हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article