जानिए, टैक्स फ्री होने पर फिल्म का टिकट कितना सस्ता होता है ?

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By Sangya Singh
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जानिए, टैक्स फ्री होने पर फिल्म का टिकट कितना सस्ता होता है ?

टैक्स फ्री होने पर फिल्म का टिकट कितना सस्ता होता है ?

आजकल किसी भी फिल्म का टैक्स फ्री हो जाना एक आम बात हो गई है. या फिर ये भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा फिल्मों को टैक्स फ्री करने का एक ट्रेंड सा चल गया है. अभी हाल ही में एक साथ रिलीज हुई दो फिल्में एक तो दीपिका पादुकोण की एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म और दूसरी अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर एतिहासिक पीरिएड ड्रामा फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर. दोनों ही फिल्म को कई राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है.

दोनों ही फिल्में छपाक और तानाजी. एक दूसरे से हर मामले में बिलकुल अलग हैं. लेकिन फिर भी हर मामले में दोनों फिल्मों की एक दूसरे से तुलना की जा रही है. लेकिन इन दोनों फिल्मों में गौर करने वाली बात ये है कि कांग्रेस शासित प्रदेश ने छपाक को टैक्स फ्री किया है, तो वहीं बीजेपी शासित प्रदेशों ने तानाजी को टैक्स फ्री कर दिया है.

अब आपको हम बताते हैं के किसी फिल्म के टैक्स फ्री होने का मतलब क्या है. वैसे आप लोग ये भी जान लीजिए की किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया है कि जो फिल्म इन मापदंडों पर खरी उतरेगी उसी को टैक्स फ्री किया जाएगा. ये तो राज्य सरकारों की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है कि किस फिल्म को वो टैक्स फ्री करेंगे और किसे नहीं. लेकिन अगर फिल्म कोई सोशल मैसेज देती हो, मोटिवेशनल हो या फिर किसी सोशल कॉज को प्रमोट कर रही तो फिल्म के टैक्स फ्री होने की संभावना ज्यादा रहती है.

ये तो आपने जान लिया कि फिल्म किन-किन वजहों से टैक्स फ्री हो सकती है. एक चीज और भी है कि कई बार राज्य सरकार इसलिए भी फिल्म को टैक्स फ्री देती है क्योंकि फिल्म की शूटिंग उसी राज्य में हुई थी. जैसे कि बंटी और बबली फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया गया था. क्योंकि इसकी शूटिंग वहीं हुई थी. इसके टैक्स फ्री होने की ये ऑफिशियल वजह बताई गई थी.

जानिए, टैक्स फ्री होने पर फिल्म का टिकट कितना सस्ता होता है ?

अब आपको बताते हैं कि किसी फिल्म के टैक्स फ्री होने पर टिकट कितना सस्ता होता है. तो अब जान लीजिए कि दिसंबर 2017 में सरकार ने फिल्मों के लिए दो GST स्लैब घोषित किए थे. यानि 100 रुपए के टिकट पर 12 फीसदी और इससे ज्यादा दाम के टिकट पर 18 फीसदी. इस टैक्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है जो स्टेट GST है और दूसरा केंद्र सरकार का जो सेंट्रल GST होता है.

यानी अब टिकट 118 रुपए का भी हो तो 100 रुपए पिक्चर हॉल को मिलेंगे. और बाकी के 18% में से 9% राज्य सरकार के पास जाएंगे और 9% केंद्र सरकार के मिलेंगे. मतलब ये है कि अगर अब राज्य सरकार कोई मूवी टैक्स फ्री करती है तो टिकट सिर्फ 9% तक ही सस्ता होगा. यानी आपको 118 में मिलने वाला टिकट 109 रुपए में मिलेगा. लेकिन ज्यादातर थिएटर के मालिक टिकट का दाम इतना बढ़ा देते हैं कि टैक्स हटने के बाद भी टिकट 118 का ही रहता है. यानि किसी मूवी के टैक्स फ्री होने पर हम ऑडियंस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है.

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