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विवादित फिल्म नानक शाह फकीर को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। देशभर में ये फिल्म अब 13 अप्रैल को रिलीज होगी। सिखों के पहले गुरू, गुरू नानक देव के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने की राह में रोड़ा अटकाने पर शीर्ष अदालत ने शीर्ष सिख निकाय शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की।
किसी व्यक्ति को रिलीज में रूकावट डालने का अधिकार नहीं है
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) जैसे वैधानिक निकाय ने एक बार फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी तो किसी व्यक्ति को इसके रिलीज में रूकावट डालने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाये रखने और बिना किसी बाधा के फिल्म को रिलीज करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, याचिकाकर्ता एवं अवकाश प्राप्त नौसेना अधिकारी तथा फिल्म के निर्माता हरिंदर एस सिक्का ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा का आग्रह किया था।
CBFC ने 28 मार्च को सिनेमा को हरी झंडी दे दी थी लेकिन सिक्का ने दावा किया कि 30 मार्च को उन्हें CBFC का एक पत्र मिला जिसमें उनसे फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए कहा था।
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