केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया को लेकर नियम जारी किया है. मोदी सरकार ने बुधवार को डिजिटल मीडिया के लिए एक आदेश जारी किया.
इस आदेश में यह कहा गया है कि अब ऑनलाइन फिल्मे, वेबसीरिज, ऑडियो-विजुअल, ऑनलाइन समाचार का कंटेट और सभी सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे. सरकार का यह आदेश लागू हो गया है.
बता दे कि में बीते हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था. अब ऑनलाइन मीडिया भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होगा.
ओटीटी प्लेटफार्म्स पर वेब सीरीज, फिल्म्स और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, समाचार और सम-सामयिक विषयों पर तैयार किए हैं. दृश्य श्रव्य या पाठ्य मामलों की सामग्री को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची (व्यवसाय का आवंटन) नियमों में संशोधन किया गया है.
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के इस नियम के तहत नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मंत्रालय के नियंत्रण में आ गए हैं.
दरअसल लास्ट महीने में ही सुप्रिम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के पास याचिका भेजा था और इसमें यह कहा गया था कि इन ओटीटी प्लेटफार्म के जरिये फिल्म मेकर्स व कलाकारों को सेंसर बोर्ड के डर व प्रमाणपत्र के लिए अपना कंटेंट रिलीज करने का मौका मिल गया है. इसके बाद सरकार ने यह जरूरुी कदम उठाया है.