रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही खत्म By Sangya Singh 19 Dec 2018 | एडिट 19 Dec 2018 23:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर दिग्गज अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया। यह कार्यवाही एक फिल्म फाइनेंसर की ओर से शुरु की गई थी। कोर्ट ने पहले रजनीकांत के खिलाफ फाइनेंसर की ओर से दायर दीवानी मुकदमे में खारिज करते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा और मशहूर व्यक्ति को परेशान करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के सिवाय कुछ नहीं है। फाइनेंसर मुकुचंद बोथरा ने आरोप लगाया था कि रजनीकांत की बेटी के ससुर कस्तूरी राजा ने उनसे 65 लाख रुपए उधार लिए थे और आश्वासन दिया था कि अगर वह रुपए वापस नहीं लौटा पाए तो अभिनेता इस रकम की अदाएगी करेंगे। बोथरा ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कर दावा किया कि रजनीकांत ने दीवानी मुकदमे के बारे में कहा था कि यह सिर्फ उनसे रुपए ऐंठने और उनका नाम बदनाम करने के लिए है। बोथरा ने इसे अपनी मानहानि बताया था। #akshay kumar #South Superstar #Rajnikanth #Superstar Rajnikanth #2.o #defamation case against rajnikanth हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article