राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रकाश झा पर कठोर कार्रवाई करने से पुलिस को किया मना By Pragati Raj 15 Feb 2021 | एडिट 15 Feb 2021 23:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को आदेश दिया कि वेब सीरीज 'आश्रम' से दलित लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए दर्ज की गई एक एफआईआर पर बॉलीवुड फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करे। जोधपुर की लुणी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज किये गए मामले को रद्द करने की उनकी याचिका की अगली सुनवाई तक उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने प्रकाश झा को राहत दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किए और छह सप्ताह के भीतर प्रकाश झा की याचिका पर जवाब मांगा। फिल्म निर्देशक के खिलाफ एफआईआर में वेब सीरीज के पहले एपिसोड में एक सीन को लेकर आपत्ति जताई है, जिसमें कुछ ऊंची जाति के लोग एक दलित समुदाय के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ते हुए अपनी बारात में आगे बढ़ते हुए अपमानित करते नज़र आ रहे हैं। एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत के आदेश की मांग करते हुए प्रकाश झा के वकील निशांत बोरा ने तर्क दिया कि पुलिस को एससी/ एसटी अधिनियम के तहत कड़े आरोप नहीं लगाने होंगे क्योंकि यह किसी का अपमान करने का वास्तविक मामला नहीं था। यह सीरीज काल्पनिक है जिसे एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया था। #Prakash Jha #Aashram #Rajasthan High Court हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article