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पंजाब में लुधियाना जिला एवं सत्र अदालत ने वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में सत्र न्यायधीश गुरबीर सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर कल सुनवाई के दौरान सशर्त जमानत अवधि बढ़ाते हुए उन्हें 25 अगस्त या इससे पहले निचली अदालत में पेश होने के निर्देशन दिए है. राखी सावंत ने निचले अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दाखिला करके अदालत में पेश होने का समय बढाने की गुहार लगाई थी. इससे पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत ने 7 अगस्त को राखी सावंत के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस को उन्हें 5 सितम्बर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे. राखी को इसी अदालत ने गत पांच अगस्त को उसके अदालत में पेश नहीं होने में असमर्थता जताते हुए दायर एक याचिका पर सशर्त जमानत देते हुए सात अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए थे लेकिन वह फिर पेश नहीं हुई. उल्लेखनीय है की एक टीवी शो में महर्षि बाल्मीकि के प्रति कथित तौर पर असम्मानजनक टिप्पणी करने को लेकर स्थानीय वकील नरिंदर अदिया ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दायर किया था.