रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, शौविक की याचिका हुई खारिज By Mayapuri Desk 06 Oct 2020 | एडिट 06 Oct 2020 22:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बुधवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ड्रग से संबंधित मामले से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले में जमानत दे दी हैं। हालाँकि रिया को 1 लाख रुपये के पर्सनल बोंड पर जमानत दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी हैं। दूसरी ओर, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके कानूनी सलाहकारों पर 'जांच में हस्तक्षेप करने और छेड़छाड़ करने' का आरोप लगाते हुए, टीम रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने चेतावनी दी है कि वे इसे उचित न्यायालयों के ध्यान में लाएंगे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश मनेशिंदे ने कहा कि स्वर्गीय अभिनेता के परिजन और वकील केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पर संदेह जता रहे हैं और एम्स की फॉरेंसिक टीम का भी पता लगा रहे हैं। इस बीच, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जालसाजी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनके दिवंगत भाई के लिए नकली मेडिकल पर्चे खरीदने की बात कही। बांद्रा पुलिस ने 7 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो वर्तमान में अभिनेता की मौत से संबंधित ड्रग्स के मामले में जेल में है। रिया और शौविक उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिनमें कई ड्रग पेडलर, सप्लायर और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं, जिन्हें सुशांत के मामले में एनसीबी की नारकोटिक्स के मामले में जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। रिया और शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर अंतिम बहस 29 सितंबर को जस्टिस एस.वी.कोतवाल ने सुनी थी, जिन्होंने इस पर अंतिम आदेश सुरक्षित रखा था। बतादे मंगलवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जुडिशल रिमांड को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया हैं। #Rhea Chakraborty #sushant singh rajput case हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article