240 करोड़ रुपए के बीमे पर उठे सवाल, SC ने खारिज की श्रीदेवी की मौत की जांच याचिका By Mayapuri Desk 11 May 2018 | एडिट 11 May 2018 22:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर दिंवगत अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के तीन महीने बाद सुप्रम कोर्ट ने श्रीदेवी की मौत की जांच करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता सुनील सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने ये दलील पेश की थी, कि श्रीदेवी की मौत इसलिए भी संदिग्ध है क्योंकि उनका 240 करोड़ रुपये का बीमा हुआ था। याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने दुबई में श्रीदेवी के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा करने की मांग की थी। याचिका में ये भी कहा गया था कि ये लगभग नामुमकिन है कि किसी व्यक्ति की डेढ़ फीट के एक टब में डूबकर मौत हो जाए। याचिका में इस घटना की पूरी जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि श्रीदेवी के नाम से 240 करोड़ रुपये का बीमा कराया गया था और अगर दुबई में उनकी मौत हुई है तो इस बीमा का लाभ उठाया जा सकता था। यही वजह है कि श्रीदेवी की मौत के पीछे संदेह होता है, जिसकी जांच जरुरी है। बीमा कंपनी बीमा राशि की अनुमति देने से पहले जांच करा लेगी लेकिन खंडपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी निश्चित रूप से बीमा राशि की अनुमति देने से पहले जांच आयोजित कर लेगी। इसके अलावा, इस मुद्दे पर कई याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, खंडपीठ ने कहा, और नई याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्च 9 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि दुबई पुलिस मामले की जांच कर चुकी है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की इसी साल 24 फरवरी को दुबई में एक बाथ टब में डूबने से मौत हो गई थी। वे अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में हिस्सा लेने दुबई गई थीं। मौत के समय श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर उनके साथ थे। ➡ मायापुरी की लेटेस्ट ख़बरों को इंग्लिश में पढ़ने के लिए www.bollyy.com पर क्लिक करें. ➡ अगर आप विडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल Mayapuri Cut पर जा सकते हैं. ➡ आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज Facebook, Twitter और Instagram पर जा सकते हैं. #bollywood news #Supreme Court #sridevi हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article