दिंवगत अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के तीन महीने बाद सुप्रम कोर्ट ने श्रीदेवी की मौत की जांच करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता सुनील सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने ये दलील पेश की थी, कि श्रीदेवी की मौत इसलिए भी संदिग्ध है क्योंकि उनका 240 करोड़ रुपये का बीमा हुआ था।
याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने दुबई में श्रीदेवी के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा करने की मांग की थी। याचिका में ये भी कहा गया था कि ये लगभग नामुमकिन है कि किसी व्यक्ति की डेढ़ फीट के एक टब में डूबकर मौत हो जाए। याचिका में इस घटना की पूरी जांच की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि श्रीदेवी के नाम से 240 करोड़ रुपये का बीमा कराया गया था और अगर दुबई में उनकी मौत हुई है तो इस बीमा का लाभ उठाया जा सकता था। यही वजह है कि श्रीदेवी की मौत के पीछे संदेह होता है, जिसकी जांच जरुरी है।
बीमा कंपनी बीमा राशि की अनुमति देने से पहले जांच करा लेगी
लेकिन खंडपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी निश्चित रूप से बीमा राशि की अनुमति देने से पहले जांच आयोजित कर लेगी। इसके अलावा, इस मुद्दे पर कई याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, खंडपीठ ने कहा, और नई याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्च 9 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि दुबई पुलिस मामले की जांच कर चुकी है।
आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की इसी साल 24 फरवरी को दुबई में एक बाथ टब में डूबने से मौत हो गई थी। वे अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में हिस्सा लेने दुबई गई थीं। मौत के समय श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर उनके साथ थे।
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