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विद्युत जामवाल को 12 साल पुराने हिंसा के मामले में कोर्ट ने किया बरी, 2007 में लगा था ये आरोप

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By Sangya Singh
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विद्युत जामवाल को 12 साल पुराने हिंसा के मामले में कोर्ट ने किया बरी, 2007 में लगा था ये आरोप

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को 12 साल पुराने हिंसा के एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, साल 2007 में जुहू के एक व्यापारी ने उन पर आरोप लगाया था कि जामवाल और उनके एक दोस्त ने मिलकर उस पर हमला किया और सिर पर बोतल दे मारी थी। विद्युत को सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने बरी कर दिया है।

बांद्रा कोर्ट ने तकरीबन 12 साल बाद विद्युत जामवाल और उनके दोस्त हरीशनाथ गोस्वामी को इस मामले में बरी कर दिया है। जुहू के व्यापारी का आरोप था कि विद्युत और उनके दोस्त ने एक पांच सितारा होटल में उनके सिर पर एक बोतल दे मारी थी। विद्युत के लॉयर ने कहा, 'यह केस विद्युत जामवाल पर लगे आरोप पर आधारित था कि उन्होंने 2007 में मुंबई के एक क्लब में पार्टी करने के दौरान किसी के साथ हिंसा की।'

अनिकेत ने कहा- 'ट्रायल के दौरान कोर्ट को विद्युत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विद्युत को बरी कर दिया है।' विद्युत के वर्क फ्रंट की बात करें, तो वह हाल ही में फिल्म जंगली में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी में वह एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे थे जो हाथियों के दांतों की तस्करी करने वाले गिरोह से टक्कर लेता है।

इसके अलावा विद्युत जल्द ही फिल्म 'कमांडो 3' में नजर आएंगे। फिल्म के पिछले 2 पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आए हैं, अब देखना होगा कि फिल्म का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करता है।

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