कोर्ट ने 'लॉकअप' पर स्टे-ऑर्डर जारी किया By Mayapuri Desk 26 Feb 2022 in ओटीटी New Update Follow Us शेयर -Jyothi Venkatesh हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने कंगना रनौत द्वारा होस्ट किए जाने वाले आगामी शो 'लॉक अप' को रिलीज़ करने पर एक स्टे-ऑर्डर जारी की है। याचिकाकर्ता सनोबर बेग के दस्तावेजों की सुनवाई और जांच के बाद यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह माना है कि सनोबर बेग और उनकी स्वामित्व वाली कंपनी प्राइड मीडिया कहानी के एकमात्र अधिकार धारक हैं। अदालत ने 'लॉक अप' के ट्रेलर की वीडियो क्लिप को भी रिकॉर्ड में लिया। चूंकि यह शो 27 फरवरी 2022 को रिलीज होना था; अदालत ने तत्काल नोटिस के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर शो के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। इस कहानी को शांतनु रे और शीर्षक आनंद द्वारा लिखा गया था और 7 मार्च 2018 को कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। अपनी याचिका में, वादी श्री बेग ने वर्णन किया है कि कांसेप्ट कैसे विकसित की गई थी और उसके विकास के विभिन्न चरणों में उनके द्वारा निवेश किए गए धन का विवरण दिया। सनोबर ने कहा, 'जब मैंने शो का प्रोमो देखा तो मैं सदमे में था। यह शो न केवल हमारे कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है बल्कि इसकी पूरी कॉपी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस हद तक साहित्यिक चोरी कर सकता है। हमने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए अदालत से प्रार्थना की है और हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है।' यदि उल्लंघन साबित हो जाता है, तो प्रतिवादी प्रोडक्शन हाउस कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे। “हमारी टीम ने संबंधित कंपनियों इस कांसेप्ट के साथ आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने हमारी बात न मानी और चुनौती दी कि उन्हें शेड्यूल के अनुसार स्ट्रीम करने का पूरा अधिकार है। मेरे पास न्यायपालिका से समाधान मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें शामिल सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है। अगर शो का प्रसारण होता है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि न्याय मिलेगा।' बेग ने कहा। #Lock Upp #Court issues stay order #Court issues stay order Lock Upp हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article