आर्यन खान को मिली मुंबई हाई कोर्ट से ज़मानत

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आर्यन खान को मिली मुंबई हाई कोर्ट से ज़मानत

आर्यन खान केस से जुडी सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है, ड्रग केस में फसे शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को अब केस से रहत मिल गई हैं। आर्यन खान को हाई कोर्ट से बेल मिल गई हैं। साथ ही आर्यन खान के साथ केस में गिरफ्तार हुए अरबाज़ मर्चेट और मुनमुन धनेचा को भी बेल मिल गईं हैं।

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हालाँकि कल तक आर्यन घर वापस लौटेगे, आज रात आर्यन को जेल में ही बितानी होगी क्योंकि आर्यन खान को अभी तक मुंबई हाई कोर्ट ने डिटेल आर्डर पास नहीं किया हैं। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया की वह कल घर वापस लौटेगे।

इस हाई प्रोफ़ाइल केस में आर्यन को अब जाकर राहत हासिल हुई है। तीन बार निचली अदालत से ज़मानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अब जाकर दो दिन की बेहस के बाद आर्यन को ज़मानत मिल गई है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को आर्यन खान और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को क्रूज शिप ड्रग बस्ट मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ जमानत दे दी हैं।

सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान पिछले दो वर्षों से ड्रग्स ले रहे है। उन्होंने यह भी बताया कि आर्यन प्रतिबंधित पदार्थों के 'कब्जे' में पाए गए थे।

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एक मामला यह भी है कि किसी व्यक्ति ने दवा का सेवन नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसके पास यह दवा है, तो उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है...आरोपी आर्यन को प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में पाया गया था।

बुधवार को, सह-आरोपी और आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल-न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि मामले में एनसीबी की गिरफ्तारी 'अवैध' थी। क्योंकि एजेंसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही, जो जांच अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले उपस्थिति का नोटिस जारी करने का आदेश देती है। देसाई ने यह भी तर्क दिया कि पिछले उच्च न्यायालय के निर्णयों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) के प्रावधानों के अनुसार, व्हाट्सएप चैट अदालत में स्वीकार्य नहीं थे।

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आपको बतादे आर्यन की ओर से पेश हुए सीनियर अड़वोकेट और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कीं। रोहतगी ने गिरफ्तारी को 'मनमाना' (arbitrary) कहा, यह कहते हुए कि एनसीबी ने 23 वर्षीय से कोई वसूली नहीं की थी, न ही किसी नशीले पदार्थ का सेवन दिखाने के लिए मेडिकल  एग्जामिनेशन किया था।

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ख़ैर लम्बी बेहस के बाद अब शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान केस से रिहा हो चुके है, और शाहरुख़ खान अपने बेटे के जल्द घर वापस आने के इंतजार में हैं।

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