न्यूड फोटोशूट के चलते रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR By Asna Zaidi 26 Jul 2022 | एडिट 26 Jul 2022 08:26 IST in ट्रेंडिंग New Update Follow Us शेयर रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से लोग रणवीर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं. वहीं सेलेब्स अलग-अलग तर्क देकर उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें रणवीर सिंह इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.रणवीर के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 509,292, 294, IT Act की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है. https://www.instagram.com/p/CgUQICThYn4/?utm_source=ig_web_copy_link इंडिया टुडे के मुताबिक, रणवीर सिंह के खिलाफ 'महिलाओं की भावनाएं आहत' करने का मामला दर्ज किया गया है. रणवीर के खिलाफ ये शिकायत एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) चलाने वाले ललित श्याम ने दर्ज कराई है. ललित ने आरोप लगाया है कि रणवीर सिंह की ऐसी बोल्ड तस्वीरें देखने के बाद महिलाओं के मन में शर्म पैदा होगी. इस वजह से उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम से रणवीर की बोल्ड तस्वीरें हटाने की भी मांग की है. Complaint registered against actor Ranveer Singh in Mumbai's Chembur Police Station for posting nude pictures on his Instagram account. Police have yet to register an FIR.(file photo) pic.twitter.com/B0G38hvave— ANI (@ANI) July 25, 2022 रणवीर सिंह को हो सकती है 5 साल की सजा #UPDATE | Taking cognisance of a complaint filed against him at Mumbai's Chembur PS, FIR filed against actor Ranveer Singh for posting nude pictures on his Instagram account.IPC Sections 292 (Sale, etc of obscene books, etc) 293, 509 and sections of IT Act invoked. (File pic) pic.twitter.com/lLFggvl7s1— ANI (@ANI) July 26, 2022 NGO के वकील ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जांच के लिए 48 घंटे का समय मांगा था. इसके बाद रणवीर के खिलाफ केस दर्ज किया. वकील ने कहा कि IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल कैद का प्रावधान है. वहीं, IT Act 67A के तहत रणवीर को 5 साल की सजा हो सकती है. असना ज़ैदी #ranveer singh #bollywood #nude photoshoot #Ranveer singh nude photoshoot #FIR #ranveer singh Fir हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article