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Delhi High Court ने फिल्म 'Brahmastra' के हक में सुनाया फैसला

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By Asna Zaidi
Delhi High Court ने फिल्म 'Brahmastra' के हक में सुनाया फैसला
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रणबीर कपूर (Ranbeer Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की ब्लॉकबस्टर 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने को लिए बिल्कुल तैयार है. लेकिन फिल्म को रिलीज होने से पहले ही कई वेबसाइटों पर स्ट्रीम किया जा रहा था. जिसके बाद मेकर्स ने हाई कोर्ट (High Court of Delhi) की तरफ रुख किया. अब हाईकोर्ट ने  उन 18 वेबसाइटो को ब्लॉक कर दिया है जो अनऑफिशियली 'ब्रह्मास्त्र भाग 1: शिवा' (Brahmāstra: Part One – Shiva) की स्ट्रीमिंग कर रही थी. 

बता दें कि फिल्म की को-प्रोडक्शन कंपनी (Co-Production Company) स्टार इंडिया (Star India) ने अवैध स्ट्रीमिंग पर चिंता जताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया. स्टार इंडिया ने अदालत को समझाया कि एक फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होती है और फिर विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीमिंग  करने की अनुमति दी जाती है. वहीं स्टार इंडिया ने कोर्ट में यह  भी मांग की है कि फिल्म को रिलीज से पहले कई वेबसाइटों पर स्ट्रीम किए जाने पर इसे तुरंत पूर्ण विराम लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.   

इसके साथ ही को-प्रोडक्शन कंपनी ने यह भी कहा कि यह अवैध है और कुछ साइटें ब्रह्मास्त्र फिल्म को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं जो एक बड़े बजट के साथ बनाई गई थी। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan, नागार्जुन (Nagarjuna), मौनी राय ( Mouni Rai) जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वही  मेकर्स का दावा है कि बिना किसी ऑथरिज़ेशन के फिल्म को स्ट्रीमिंग, पुन: प्रस्तुत या वितरित करना कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन होगा.  

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