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धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन

ताजा खबर:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ

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Dharmendra accused of fraud, Delhi court sends summons
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ताजा खबर:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है.न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल द्वारा जारी समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था.

 समन आदेश दिया 

Dharmendra gets summons in cheating case; All you need to know about the Garam  Dharam Dhaba row
न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है." "तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाता है. आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाता है," अदालत ने आदेश दिया.मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी.

 मामले के गुण-दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता

Delhi Court Issues Summons To Actor Dharmendra In Garam Dharam Dhaba  Cheating Case - TheDailyGuardian

अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से तय है कि समन जारी करने के चरण में अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करनी होती है और मामले के गुण-दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती.रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्टोरेंट का लोगो भी लगा हुआ है, अदालत ने कहा, यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और सह-आरोपी द्वारा आरोपी धरम सिंह देओल की ओर से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है.9 अक्टूबर, 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी. हालांकि, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था.

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शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे पेश हुए. शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 के महीने में सह-आरोपी ने धरम की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कॉनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग ₹70 से 80 लाख का मासिक कारोबार कर रही हैं. शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले ₹41 लाख की राशि का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए उसे पूरी सहायता मिलेगी.

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