Advertisment

सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

author-image
By Sangya Singh
सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश
New Update

सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की जो मांग की है, वो बिलकुल सही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश देते हुए कहा, कि वो सुशांत केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपे।

ये न्याय की जीत है- बिहार डीजीपी

बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, कि ये न्याय की जीत है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया है। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। कि हमने केस क्यों किया। हमारे अफसरों को रात को क्वारंटीन कर दिया गया। हमने कानूनी रूप से सही काम किया। हमारी आगे यही उम्मीद है कि लोगों को धीरज रख कर उम्मीद रखनी चाहिए। मैं इस फैसले से बहुत खुश हैं। ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये पूरे देश की लड़ाई है। पटना पुलिस ने कानूनी रूप से बिलकुल सही काम किया। ये सबकुछ बिहार के मुख्यमंत्री के सहयोग की वजह से हो पाया है। डीजीपी ने आगे कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रमामित किया है कि बिहार पुलिस बिलकुल सही है।

सुशांत के पिता के के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा, कोर्ट ने कहा केस से जुड़ा कोई भी मामला या एफआईआऱ हो उन सबके लिए जांच भी सीबीआई ही करेगी।

वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी ट्वीट करते हुए खुशी जताई है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, पहली बार एक सामूहिक तौर पर एकजुट होकर लोगों ने मांग की और उसकी जीत हुई। इंसानियत की जीत हुई है।

ये भी पढ़ें- संजय दत्त इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती, लोगों से की ये अपील

#Sushant Singh Rajput #Supreme Court #CBI #सुशांत सिंह राजपूत #सुप्रीम कोर्ट #सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड #सीबीआई #सुशांत केस #suhant singh rajput suicide case #supreme court orders cbi investigation in sushant case #सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Here are a few more articles:
Read the Next Article
Subscribe