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Ajay Devgn के AI जनरेटेड अश्लील डीपफेक वीडियो पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

ताजा खबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन के पक्ष में आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज़ या पहचान का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

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Ajay Devgn
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Ajay Devgn: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है. अदालत ने कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज़ या पहचान का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. (Ajay Devgn prsonality rights protection)कोर्ट ने AI और डीपफेक तकनीक के जरिए उनके व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल करने और किसी भी अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को फैलाने पर भी रोक लगा दी है.

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कोर्ट ने अश्लील डीपफेक जल्द हटाने का दिया आदेश (Ajay Devgn approaches court over prsonality rights protection)

ajay devgn

आपको बता दें यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों पर अजय देवगन की तस्वीरों और पहचान का कमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा. इसमें कुछ ऐसा कंटेंट भी शामिल था जिसे गलत माना गया था. लाइव लॉ के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की. एक्टर की ओर से पेश हुए वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई लोग अजय की नकली पहचान वाली टोपियां, स्टिकर और पोस्टर बेच रहे थे. इनमें फिल्मों से जुड़ी तस्वीरों का नहीं, बल्कि प्राइवेट तस्वीरों का गलत इस्तेमाल शामिल था.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या अजय ने YouTube या Google जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के खिलाफ शिकायत की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन को दी राहत (Ajay Devgn Secures Protection from Delhi High Court)

ajay devgnइसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अभी अजय देवगन को राहत दी जा रही है, लेकिन आगे से ऐसे मामलों में किसी भी पार्टी को पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करनी होगी. आपत्तिजनक या अश्लील कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ तस्वीरें या सामान्य कंटेंट को दूसरे पक्ष को सुने बिना नहीं हटाया जा सकता.

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कई सेलेब्स कर चुके हैं अदालत का रुख

Nagarjuna, Aishwarya Rai Bachchan and Abhishek Bachchan, Karan Johar

बता दे हाल ही में कोऑर्डिनेट बेंच ने द आर्ट ऑफ़ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, तेलुगु एक्टर नागार्जुन, बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, साथ ही फिल्ममेकर करण जौहर वगैरह के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं.

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क्या हैं व्यक्तित्व अधिकार? (What is Personality rights)

Personality rights

सेलिब्रिटीज़ के पर्सनैलिटी राइट्स में उनका नाम, आवाज, सिग्नेचर, इमेज, या कोई भी दूसरी पहचान वाली चीज़ शामिल है जिसे आम लोग पहचानते हैं.सेलिब्रिटीज ने तेज़ी से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. यह कहते हुए कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके पर्सनैलिटी राइट्स और प्राइवेसी के अधिकार पर AI से बने कंटेंट, जिसमें डीपफेक भी शामिल हैं. उन्होंने कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत अपने नैतिक अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की है.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन को किस मामले में सुरक्षा दी है? (What protection has the Delhi High Court granted to Ajay Devgn?) 

कोर्ट ने उन्हें AI और डीपफेक तकनीक के गलत इस्तेमाल से सुरक्षा दी है.

Q2. क्या अब कोई अजय देवगन की तस्वीर, आवाज़ या इमेज का इस्तेमाल कर सकता है? (Can anyone use Ajay Devgn’s photos, voice, or likeness now?)

नहीं, कोई भी व्यक्ति या संस्था उनकी सहमति के बिना उनकी पहचान से जुड़ी चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकती.

Q3. क्या डीपफेक या AI-जनित वीडियो बनाने पर रोक है? (Are AI-generated or deepfake videos of Ajay Devgn prohibited?)

हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनकी इमेज या पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल करने वाले AI/डीपफेक पर पाबंदी है.

Q4. क्या अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट बनाना भी प्रतिबंधित है? (Is obscene or offensive content involving his image banned?)

हाँ, कोर्ट ने अश्लील, झूठे या आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने पर सख्त रोक लगाई है.

Q5. इस आदेश का उद्देश्य क्या है? (What is the purpose of this interim order?)

अजय देवगन की पर्सनैलिटी, प्रतिष्ठा और निजता की रक्षा करना.

Tags : ajay devgn ffilm | ajay devgn films | Personality Rights Case | Aishwarya Rai Bachchan Personality Rights Case

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