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संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना में Allu Arjun को मिली अंतरिम जमानत

ताजा खबर: साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना में अंतरिम जमानत मिल गई हैं. बता दें कुछ मिनटों पहले एक्टर को 14 दिनों को लेकर जेल भेजा गया था.

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Allu Arjun
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साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना में अंतरिम जमानत मिल गई हैं. बता दें कुछ मिनटों पहले एक्टर को 14 दिनों को लेकर जेल भेजा गया था. बता दें अल्लू अर्जुन को पुष्पा-2 के प्रीमियर में भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया है.

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी एक्टर को अंतरिम जमानत

Pushpa 2 Controversy: Allu Arjun Lands In Legal Trouble, To Be Charged For  Stampede Outside Hyderabad Theatre

आपको बता दें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दी. अल्लू अर्जुन हैदराबाद सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं. उनके वकील ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है.


अल्लू अर्जुन की गिरफ़्तारी पर  जगन मोहन रेड्डी ने दी प्रतिक्रिया

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हैदराबाद भगदड़ विवाद और अल्लू अर्जुन की गिरफ़्तारी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ में एक महिला की जान चली गई, जो परिवार के लिए अतुलनीय है. साथ ही, अल्लू अर्जुन ने इस पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वह परिवार के साथ खड़े हैं. लेकिन इस घटना के लिए उन्हें सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है? भले ही वह भगदड़ में शामिल नहीं थे, लेकिन अर्जुन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना और उन्हें गिरफ़्तार करना स्वीकार्य नहीं है. मैं अल्लू अर्जुन की गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूं".

14 दिनों तक जेल में रहेंगे अल्लू अर्जुन 

अल्लू अर्जुन ने दायर की थी याचिका

अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा, पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में गई थी महिला की जान

आपको बता दें अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर घटना में अपने खिलाफ दायर मामले को रद्द करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. प्रीमियर शो के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के थिएटर में आने के लिए पुलिस ने अल्लू अर्जुन को दोषी ठहराया.अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान बिना बताए थिएटर में चले गए. बीएनएस धारा 105 (हत्या के लिए दोषी नहीं होने की सजा) और 118 (1) आर / डब्ल्यू 3 (5) (स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भगदड़ में हुई थी 1 महिला की मौत

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