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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी फिल्म Hamare Baarah की रिलीज की अनुमति

ताजा खबर: अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' लंबे समय से विवादों में घिरी हुई थी. मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में था और फिल्म पर स्टे ऑर्डर था.हालांकि, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' को रिलीज करने की इजाजत दे दी है.

Hamare Baarah

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ताजा खबर: Hamare Baarah Release: अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' (Humare Barah) लंबे समय से विवादों में घिरी हुई थी.यहां तक ​​कि फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने के बाद डिलीट कर दिया गया था.मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में था और फिल्म पर स्टे ऑर्डर था.हालांकि, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' को रिलीज करने की इजाजत दे दी है.

फिल्म 'हमारे बारह' को मिली रिलीज करने की मंजूरी

Hamare Baarah' movie controversy: Bombay High Court says nothing  objectionable against Quran, Muslim community in movie - India Today

दरअसल, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म 'हमारे बारह' के रिलीज की अनुमति दे दी, क्योंकि निर्माता फिल्म के आपत्तिजनक हिस्से हटाने पर सहमत हो गए. जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया.निर्माताओं ने फिल्म से एक संवाद और कुरान की एक आयत हटाने पर सहमति जताई और फिल्म में 12 सेकंड के दो डिस्क्लेमर भी लगाए.

फिल्म से हटाए गए कई विवादित डायलॉग्स

Bombay HC Allows Hamare Baarah Release On June 21 After Makers Agree To  Delete Some Portions - News18

वहीं HC ने फिल्म को रिलीज करने की अनुमति तभी दी जब निर्माताओं ने फिल्म से विवादित डायलॉग्स हटाने पर सहमति जताई, जिसका निर्देश CBFC ने दिया था.कोर्ट ने कहा, "यह फिल्म वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए है.फिल्म में एक मौलाना कुरान की गलत व्याख्या करता है और वास्तव में एक मुस्लिम शख्स सीन में उसी पर आपत्ति जताता है. इसलिए यह दर्शाता है कि लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे मौलानाओं का आंख मूंदकर अनुसरण नहीं करना चाहिए.

फिल्म निर्माताओं पर लगा 5 लाख का जुर्माना 

SC stays release of 'Hamare Baarah' that portrays Muslims negatively

इसके साथ-साथ  अदालत ने यह भी कहा कि अप्रमाणित दृश्यों के साथ ट्रेलर जारी करने के लिए फिल्म निर्माताओं पर 5 लाख रुपये का जुर्माना उचित होगा और निर्देश दिए कि यह राशि याचिकाकर्ता की पसंद के किसी चैरिटी को दान कर दी जाए.अदालत ने कहा, "ट्रेलर के मामले में उल्लंघन किया गया है.इसलिए, आपको याचिकाकर्ता की पसंद के अनुसार दान के लिए कुछ देना होगा.लागत का भुगतान करना होगा.इस मुकदमेबाजी ने फिल्म को बहुत अधिक अवैतनिक प्रचार दिलाया है".

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