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ताजा खबर: बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. वहीं अब गाजियाबाद कोर्ट ने कथित तौर पर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्या हैं पूरा मामला.
पीएफए सदस्य ने एल्विश के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सदस्य सौरभ गुप्ता ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने एल्विश यादव पर जबरन उनके घर में घुसने, उन्हें धमकाने और उनका पीछा करने का आरोप लगाया है. सौरभ का दावा है कि उन्हें एल्विश और उनके गिरोह से खतरा महसूस होता है.सौरभ गुप्ता ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद सौरभ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया.
एल्विश यादव और उसके दोस्तों ने किया पीएफए सदस्य का पीछा
यही नहीं पीपुल फॉर एनिमल्स के सदस्य सौरभ गुप्ता ने आगे बताया कि 10 मई 2024 को एल्विश यादव और उसके दोस्त 3-4 कारों में सवार होकर उनका पीछा कर रहे थे. जान बचाने के लिए सौरभ रात डेढ़ बजे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैस्केड्स सोसायटी में घुस गए.
सौरभ गुप्ता को मिल रही हैं धमकियां
इसके साथ- साथ सौरभ गुप्ता ने यह भी दावा किया कि एल्विश यादव और उनके भाई लगातार सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमका रहे हैं. इन धमकियों के चलते उन्हें कुछ महीने पहले अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ा था. सौरभ ने एल्विश यादव पर वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया.
जेल भी जा चुके हैं एल्विश यादव
बता दें इस साल मार्च में, एल्विश यादव को कथित तौर पर उनके द्वारा आयोजित एक रेव पार्टी में मनोरंजक दवा के रूप में सांप के जहर की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था. एक हफ्ते बाद, एल्विश यादव को 50,000 के जमानती बॉन्ड पर ज़मानत मिल गई. इस बारे में बात करते हुए, उनके वकील प्रशांत राठी ने मीडिया से कहा, "इस मामले में हमारी दलील यह थी कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था और उनसे या उनके दोस्तों से कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिला जिससे एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन होता हो. अदालत ने उन्हें एल्विश यादव और उनके दो दोस्तों को 50,000 रुपये के दो मुचलकों पर ज़मानत दे दी है".
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