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Raveena Tandon On Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में भेजने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रवीना टंडन ने दी अपनी राय

ताजा खबर: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (स्ट्रे डॉग्स) की बढ़ती संख्या और उन पर हो रहे हमलों को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है

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Raveena Tandon
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ताजा खबर: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों ( SC On Stray Dogs) की बढ़ती संख्या और उन पर हो रहे हमलों को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Delhi Stray dogs supreme court) ने एक अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत सभी स्ट्रे डॉग्स (Supreme court stray dogs) को आठ हफ्तों के भीतर पकड़कर विशेष डॉग शेल्टर्स (supreme court stray dogs delhi) में भेजा जाएगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कोई भी पकड़ा गया कुत्ता दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा. इस आदेश ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, तो कई इसे जानवरों के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं.

रवीना टंडन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है (Raveena Tandon On SC Verdict On Stray Dogs)

इसी मुद्दे पर जानी-मानी अभिनेत्री और डॉग लवर रवीना टंडन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक एक्सक्लूसिव बातचीत में रवीना ने कहा, “जहां-जहां इंडी डॉग्स (भारतीय नस्ल के आवारा कुत्ते) की आबादी बढ़ी है, वहां असल में इन बेचारे कुत्तों को दोष नहीं दिया जा सकता. इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन और नसबंदी (स्टरलाइजेशन) अभियान स्थानीय निकायों द्वारा सही तरीके से नहीं चलाए गए.”रवीना ने आगे कहा, “अगर यह अभियान सफल होता, या पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल किया जाता, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते. स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे अपने इलाकों में स्ट्रे डॉग्स की देखरेख करें, और स्टरलाइजेशन आज की सबसे बड़ी जरूरत है.”

सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Supreme court order on stray dogs)

 Raveena Tandon

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली और एनसीआर में सभी स्ट्रे डॉग्स को आठ हफ्तों में पकड़कर डॉग शेल्टर्स में रखा जाए. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होगी.इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जहां डॉग बाइट (कुत्ते के काटने) की शिकायत दर्ज की जा सके. शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर संबंधित कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया 

Raveena Tandon

कोर्ट के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे इंसानों की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि यह जानवरों के प्रति अन्याय है और असली समस्या की जड़  यानी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की कमी को नजरअंदाज कर रहा है.

रवीना टंडन का फिल्मी करियर (Raveena tandon upcoming movies)

Raveena Tandon

काम की बात करें तो रवीना टंडन हाल ही में 'घुड़चड़ी' नाम की वेडिंग ड्रामा फिल्म में नजर आई थीं. वह जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' में दिखाई देंगी, जो फिलहाल प्रोडक्शन स्टेज में है.

FAQ

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या आदेश दिया है?
    कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी स्ट्रे डॉग्स को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर विशेष डॉग शेल्टर्स में रखा जाए और दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए.

  2. क्या इस आदेश का पालन न करने पर कोई सज़ा होगी?
    जी हां, जो भी व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होगी.

  3. रवीना टंडन की इस फैसले पर क्या राय है?
    रवीना का मानना है कि स्ट्रे डॉग्स की बढ़ती संख्या के लिए कुत्ते जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के अभियान की कमी इसकी असली वजह है.

  4. रवीना ने समाधान के तौर पर क्या सुझाव दिया?
    उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान पर जोर देना चाहिए ताकि समस्या की जड़ पर काम हो सके.

  5. कोर्ट ने डॉग बाइट की शिकायत के लिए क्या व्यवस्था करने को कहा है?
    कोर्ट ने अधिकारियों को एक हेल्पलाइन जारी करने का आदेश दिया है, जहां शिकायत दर्ज होने के चार घंटे के भीतर संबंधित कुत्ते को पकड़ लिया जाए.

  6. लोगों की इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है?
    सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं कुछ लोग इसे इंसानों की सुरक्षा के लिए सही बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे जानवरों के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं.

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