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SC order on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम से रिहा किया जाए. कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे. कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है. वहीं रवीना टंडन, वीर दास और रूपाली गांगुली सहित कई बॉलीवुड सितारों (Stars Reacted to the Modified Supreme Court Stray Dogs Order) ने अब इस नए बदलाव का स्वागत किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर पर प्रतिक्रिया दी है.
रवीना टंडन ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया अदा (Raveena thanks the Supreme Court)
रवीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, "डॉगेश भाई! तुम आगे बढ़ो! हम तुम्हारे साथ हैं! अब समझदारी की जीत हुई है. शुक्रिया #cji #supremecourt.अब यह सुनिश्चित करें कि टीकाकरण और नसबंदी के लिए आवंटित कार्यक्रम और धनराशि का सही ढंग से क्रियान्वयन हो".
वीर दास ने शेयर की पोस्ट (SC stays order barring release of captured strays)
Thank you to the Supreme Court of India for supporting the process of sterilisation, vaccination and a safe return of our community dogs to their neighbourhood. Hopefully the municipality can be speedy about creating dedicated feeding areas and also rely on multiple dog trainers…
— Vir Das (@thevirdas) August 22, 2025
वहीं वीर दास ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "हमारे समुदाय के कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उनके मोहल्ले में सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद. उम्मीद है कि नगर निगम समर्पित भोजन क्षेत्र बनाने में तेज़ी लाएगा और व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक एकीकरण के लिए दिल्ली और देश भर में कई डॉग ट्रेनर और व्यवहार विशेषज्ञों पर भी भरोसा करेगा. यह जानकर अच्छा लगा कि हमारे बेजुबान कुत्ते आपकी सहानुभूति और संतुलन पर भरोसा कर सकते हैं".
रूपाली गांगुली ने जाहिर की खुशी (Rupali Ganguly on SC order on Stray Dogs)
A big win for compassion! Grateful to the Hon’ble Supreme Court for modifying its order, allowing sterilisation & release of stray dogs in Delhi. This step not only safeguards people from rabies & overpopulation risks but also lets our voiceless companions live with dignity. ❤️… https://t.co/aYz6O2ztSb
— Rupali Ganguly (@TheRupali) August 22, 2025
अनुपमा में अपनी भूमिका के लिए मशहूर रूपाली गांगुली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "करुणा की एक बड़ी जीत! माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करने और दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए आभारी हूं. यह कदम न केवल लोगों को रेबीज और अधिक जनसंख्या के खतरों से बचाता है, बल्कि हमारे बेजुबान साथियों को भी सम्मान के साथ जीने का मौका देता है. सच्ची प्रगति तब होती है जब करुणा और सुरक्षा साथ-साथ चलते हैं."
सर्वोच्च न्यायालय ने वापस लिया फैसला (Supreme Court stray dogs order)
आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (22 अगस्त, 2025) को अपने पूर्व स्वप्रेरणा निर्देश में संशोधन करते हुए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में बंद रखने और उन्हें छोड़ने पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति (stray dog management India) एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को अब कृमिनाशक दवा और टीकाकरण के बाद उनके मूल निवास स्थानों में वापस छोड़ा जा सकता है. न्यायालय ने आदेश दिया, "छोड़ने पर पूर्व में लगाई गई रोक (dog sterilization programs) स्थगित रहेगी. कृमिनाशक दवा और टीकाकरण के बाद, कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा".
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़े जाएंगे रेबीज से संक्रमित कुत्तें
वहीं पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा (public feeding of stray dogs) जाएगा. न्यायालय ने कार्यवाही के दायरे को देशव्यापी बनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान नीति बनाने में सहयोग करने के लिए भी कहा.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों को लेकर कोई आदेश दिया है?
हाँ. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के आदेश को संशोधित कर 22 अगस्त 2025 को नया निर्देश जारी किया, जो दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित है.
2. पहले क्या आदेश था?
न्यायमूर्ति JB Pardiwala और R Mahadevan की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शीघ्र रूप से shelters में भेजने का आदेश दिया था. कोई कुत्ता वापस रास्तों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, और यदि कोई बाधा उत्पन्न करता, तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी.
3. नया आदेश (22 अगस्त) क्या कहता है?
जिन कुत्तों को पकड़ा जाए, उन्हें sterilisation, vaccination और deworming के बाद उनकी मूल जगह पर वापस छोड़ा जाएगा—बशर्ते वे रैबीज से संक्रमित या आक्रामक न हों.
सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित किया गया है. इसके स्थान पर, निर्दिष्ट खाद्य क्षेत्र (feeding zones) बनाए जाएंगे.
दिल्ली-एनसीआर का विषय अब पूरा भारत में लागू किया जाएगा, और एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाया जाएगा.
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