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Rupali Ganguly responds to Beef Accusation: रूपाली गांगुली पर लगा बीफ खाने का इल्जाम, एक्ट्रेस ने गुस्से में दिया जवाब

ताजा खबर: Rupali Ganguly responds to beef accusation: रुपाली गांगुली ने यूजर को जवाब दिया हैं जिसमें उन्होंने रुपाली गांगुली पर चिकन, मटन, बीफ खाने का आरोप लगाया था.

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Rupali Ganguly responds to beef accusation: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (Stray dogs) को आश्रय गृहों में भेजने और उन्हें सड़कों से हटाने (Supreme Court order to remove stray dogs)  का आदेश दिया है. इस आदेश के आने के बाद बॉलीवुड सितारों और टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. रूपाली ने अपने एक्स हैंडल पर इस (Rupali Ganguly react to SC order against stray dogs)फैसले की आलोचना की, जिसके जवाब में एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी पोस्ट पर निशाना साधते हुए उनसे आवारा कुत्तों की वकालत न करने को कहा और उन पर "चिकन, मटन, बीफ, मछली" खाने का आरोप लगाया. वहीं अब रुपाली गांगुली ने यूजर (Rupali Ganguly beef controversy news) की पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की हैं. 

रूपाली गांगुली ने की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना (Rupali Ganguly Criticises Supreme Court’s Decision)


दरअसल, रूपाली गांगुली ने अपने एक्स हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए एक लंबा नोट लिखा. रुपाली गांगुली ने ट्विट करते हुए लिखा, "हमारी परंपराओं में, कुत्ते भैरव बाबा के मंदिर की रखवाली करते हैं और अमावस्या पर उन्हें आशीर्वाद के लिए खाना खिलाया जाता है. वे हमारी गलियों में पले-बढ़े हैं, दुकानों की रखवाली करते हैं, हमारे दरवाजों के बाहर इंतजार करते हैं, चोरों को भगाते हैं. अगर हम उन्हें अभी हटा देते हैं, तो असली खतरे आने से पहले ही हम अपने रक्षकों को खो देंगे, जैसे आग लगने से पहले अलार्म बंद कर देना. उन्हें दूर के आश्रयों में भेजना दया नहीं, बल्कि निर्वासन है. आवारा कुत्ते बाहरी नहीं हैं. वे हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा का हिस्सा हैं. उनकी देखभाल करें, उनका टीकाकरण करें, उन्हें खाना खिलाएं और उन्हें वहीं रहने दें जहां वे हैं. आवाराकुत्ते."

यूजर ने रूपाली गांगुली पर लगाया ये आरोप (Rupali Ganguly Accused Of Eating Beef)

वहीं सोशल मीडिया यूजर ने रूपाली गांगुली की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "जब आप चिकन, मटन, बीफ, मछली आदि खाते हैं तो आप आवारा कुत्तों की वकालत नहीं कर सकते. जानवरों के प्रति प्रेम सभी जानवरों पर लागू होता है. जब आपके घर में उच्च नस्ल के कुत्ते हों तो आप आवारा कुत्तों की वकालत नहीं कर सकते. और बाकी जो आवारा कुत्तों के लिए बोल रहे हैं, वे रोज़ाना आश्रय गृह जाएं और उन्हें खाना खिलाएं, अच्छी देखभाल करें या आप वहां रह भी सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा. या फिर धन जुटाएं और उनके लिए आश्रय गृह बनाएँ या 10 आवारा कुत्तों को गोद लें और दूसरों से भी ऐसा करने को कहें, उन परिवारों से मिलें जिन्होंने रेबीज के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, नियमित रूप से समाचार देखें और देखें कि रोज़ाना कितने अकारण कुत्ते काटते हैं, या कम से कम आप अपने परिवार के सदस्यों को रेबीज होने का इंतज़ार कर सकते हैं. तब आप भौंकेंगे नहीं". 

रूपाली गांगुली ने दिया करारा जवाब (Rupali Ganguly responds to beef accusation)

यही नहीं यूजर के कमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए रूपाली गांगुली ने स्पष्ट किया कि वह शाकाहारी हैं. रूपाली गांगुली ने लिखा, "मैं रोज़ाना बेघर जानवरों को खाना खिलाती हूं. मैं जिन भी जानवरों को खाना खिलाती हूं, उनका नियमित रूप से टीकाकरण और नसबंदी की जाती है... मैं पशु आश्रयों और गौशालाओं का समर्थन करती हू... न केवल अपने शहर में, बल्कि पूरे भारत में... मुझे गर्व है कि मैं शाकाहारी हूं और मैं बेघर बालों वाले बच्चों का समर्थन करती हूं. मेरे घर में एक भी उच्च नस्ल का कुत्ता नहीं है, बल्कि चार स्वतंत्र नस्ल के कुत्ते हैं... मेरा बच्चा बचपन से ही तथाकथित आवारा जानवरों के साथ रहा है और यहा तक कि एक जानवर, जिसने उसे पहले कभी नहीं जाना था, ने भी उसकी रक्षा की है. वे प्यार और दया को समझते हैं, जिसे इंसान नहीं समझ पाते. यह धरती सबकी है."

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? (Supreme Court orders Delhi and NCR authorities to leash stray dog)

Supreme Court orders Delhi and NCR authorities to leash stray dog

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा. पीठ ने उन सभी व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का भी आदेश दिया जो अधिकारियों को कुत्तों को पकड़ने के अभियान में बाधा डालने का प्रयास करते हैं. शीर्ष अदालत ने राज्यों और नगर निगम अधिकारियों को कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का भी निर्देश दिया, जहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 6–8 हफ्तों के भीतर हटाकर सरकारी या मान्यता प्राप्त डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया है.
इन शेल्टर में कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल होगी, साथ ही CCTV निगरानी भी जरूरी होगी ताकि कुत्ते दोबारा सड़कों पर न लौटें.

2. यह आदेश क्यों दिया गया?
कोर्ट का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमलों से आम जनता, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में है.
सार्वजनिक सुरक्षा को मानवता से ऊपर प्राथमिकता दी गई है.

3. पहले के नियम क्यों बदले गए?
पहले ABC (Animal Birth Control) नियम के तहत नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस उसी जगह छोड़ दिया जाता था.
कोर्ट ने इसे “अतार्किक” बताया और कहा कि इससे समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता.

4. आदेश का विरोध करने पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति, NGO या संस्था इस आदेश को रोकने की कोशिश करेगा, तो उस पर अवमानना कार्रवाई (Contempt of Court) होगी.

5. रुपाली गांगुली का पहला टीवी शो कौन सा था?
उन्होंने 2000 में सुकन्या सीरियल से टीवी डेब्यू किया था.

6. रुपाली गांगुली का सबसे मशहूर रोल कौन सा है?
स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा में अनुपमा का किरदार उनका सबसे चर्चित और पसंदीदा रोल है.

7. रुपाली गांगुली का लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या है?
वह फिलहाल अनुपमा में काम कर रही हैं और जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर सकती हैं.

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Tags : Rupali Ganguly Angry Viral Video | SC Verdict On Stray Dogs | Supreme Court judgement on stray dogs | Rupali Ganguly Anupamaa serial cast

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